

नोखा एक्सप्रेस न्यूज़,नोखा। नोखा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार प्रथम ने एक पुराने हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया है। मामला 29 मार्च 2016 का है। मोडाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव कुचोर आथुनी के भंवरलाल, करणाराम, रूपाराम, पूर्णाराम और विजयपाल ने उनकी मां पर हमला किया। जब मोडाराम अपने पिता रामेश्वरलाल और ताऊ नेमाराम के साथ अपनी मां को बचाने गए, तो आरोपियों ने उन पर भी बरछी और लाठियों से हमला कर दिया। आरोपियों ने रामेश्वरलाल के सिर पर लाठियों से वार किया।
न्यायालय ने सभी पांच आरोपियों को धारा 307 (हत्या का प्रयास) में दोषी पाया। प्रत्येक को 7 साल का साधारण कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया। साथ ही धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाने) में 5 साल का कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम भादू ने पैरवी की। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज डूडी और लेखराम चौहान ने पैरवी की।